नियुक्ति
हेतु नियम व शर्तें
जिला
विकलांग एवं पुनर्वास
केन्द्र सिवनी में रिक्त पद
के लिए निर्धारित मानदेय एवं
संविदा पर नियुक्ति किया
जाना है। इस हेतु निर्धारित
आवेदन पत्र में दिनांक 10
सितम्बर,
2013 समय शाम 5.00
बजे तक आवेदन पत्र
आमंत्रित किये जाते हैं
निर्धारित तारीख एवं समय के
पश्चात् प्राप्त आवेदन
स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
आवेदन बंद लिफाफे में निम्न
पते पर या स्वयं उपस्थित
होकर जमा कर सकते हैं या
पंजीकृत डाक से निम्न पते
पर भेजे जा सकते हैं। डाक
द्वारा भेजे गये आवेदन
दिनांक 10 सितम्बर
2013 तक
प्राप्त हो जाने चाहिये।
पता
:- सचिव,
जिला विकलांग एवं
पुनर्वास केन्द्र (जिला
चिकित्सालय परिसर)
जिला-सिवनी।
क्र. |
पदनाम |
पद
संख्या |
न्यूनतम
शैक्षणिक अर्हतायें |
निर्धारित
मानदेय |
1. |
साइक्लोजिस्ट |
एक
पद |
एम.फिल.
इन क्लीनिकल
साइक्लोजी/एम.ए.
मनोविज्ञान
निःशक्त
पुनर्वास के क्षेत्र
में दो वर्ष या अधिक के
अनुभव रखने
वाले अभ्यर्थी को
प्राथमिकता दी जावेगी। |
रुपये
10000/-
प्रतिमाह
|
2. |
ऑडियोलाजिस्ट |
एक
पद |
पोस्ट
ग्रेजुएट पद रिलेटेट इन
रिलेटेट फिल्ड/बी.एससी.
(स्पीच
एवं हेयरिंग) |
रुपये
8000/-
प्रतिमाह |
3. |
मोबिलिटी
इन्स्ट्रक्टर |
एक
पद |
मैटीकूलेशन
सर्टिफिकेट/डिप्लोमा
इन मोबिलिटी |
रुपये
7000/-
प्रतिमाह |
नियुक्ति
की शर्तें :-
1. यह
नियुक्ति पूर्णतः संविदा
पर एक वर्ष के लिये रहेगी,
किसी भी एक पक्ष
द्वारा एक माह के नोटिस पर
किसी भी समय समाप्त की जा
सकती है। एक वर्ष पश्चात्
सेवायें संतोषप्रद पाये
जाने पर पुनः सेवा में
वृद्धि हो सकेगी। 2.
चरित्र सत्यापन
में अयोग्य पाये जाने पर
बिना सूचना के नियुक्ति
समाप्त कर दी जावेगी। 3.
जिला मेडिकल बोर्ड
द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण
पत्र में आयोग्य घोषित किये
जाने पर सेवायें समाप्त कर
दी जावेंगी। 4. आवेदन
पत्र के साथ फोटोग्राफ,
चाही गई शैक्षणिक
योग्यता अंकसूची/डिप्लोमा,
जन्म प्रमाण पत्र,
म.प्र.
के मूल निवासी
प्रमाण पत्र, सक्षम
अधिकारी द्वारा जारी जाति
प्रमाण पत्र (अनुसूचित
जाति, अनुसूचित
जनजाति, अन्य
पिछड़ा वर्ग के लिये)
सत्यापित प्रति
संलग्न करना होगा। 5.
रोजगार कार्यालय
का जीवित पंजीयन विज्ञापन
जारी होने के पूर्व होना
अनिवार्य है। 6. नियुक्त
व्यक्ति के शैक्षणिक एवं
अन्य अर्हताएं संबंधी
प्रमाण पत्रों में किसी भी
प्रकार की त्रुटि पाये जाने
पर सेवायें समाप्त कर दी
जावेंगी। 7. आयु
01.10.2013 की
स्थिति में 21 वर्ष
पूर्ण होना चाहिए एवं
अधिकतम 35 वर्ष
होना चाहिये। शासन के
निर्देशानुसार आयु में छूट
प्रदान की जावेगी। 8.
26 जनवरी, 2001
के बाद दो से अधिक
जीवित बच्चों वाले
उम्मीदवार आवेदन/नियुक्ति
के लिए पात्र नहीं होंगे। 9.
चयन समिति के
निर्णय के अनुसार चयन
प्रक्रिया हेतु लिखित
परीक्षा/साक्षात्कार
या दोनों लिये जा सकते हैं।
नियुक्ति एवं समस्त
कार्यवाही हेतु गठित समिति
के निर्णय पर ही कार्यवाही
सम्पन्न की जावेगी। 10.
डाक एवं अन्य किसी
भी कारण से आवेदन विलंब से
प्राप्त होने के लिये
कार्यालय जिम्मेदार नहीं
होगा। 11. परीक्षा/साक्षात्कार
में उपस्थित होने के लिये
किसी प्रकार का यात्रा भत्ता
देय नहीं होगा। 12. किसी
प्रकार के विवाद की स्थिति
में अंतिम निर्णय कलेक्टर
सिवनी के पास सुरक्षित होगा।
13. आवेदन
पत्र के साथ 25/- की
टिकिट लगा लिफाफा संलग्न
करना होगा।
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