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कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला हरदा

क्रमांक/स्था./विज्ञप्ति/2013/8701

 हरदा, दिनांक 23.8.2013

विज्ञप्ति

.प्र. शासन सामान्य प्रशासन, विभाग मंत्रालय भोपाल से स्वीकृत विभाग के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (नियमित) पदों की पूर्ति किये जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण/वेतनमान/रिक्तियों संभावित संख्या, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हतायें निम्नानुसार हैं :-

क्र.

पदनाम

वेतनमान

रिक्त पदों की संख्या

अनारक्षित

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

कुल

1.

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता

5200+20200
ग्रेड पे
2100

03

03

03

00

09

शैक्षणिक योग्यता :- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यार्थी की न्यूनतम योग्यता डेढ़ (1-1/2) वर्षीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के साथ उसका मध्यप्रदेश महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। म.प्र. शासन द्वारा संचालित 29 प्रशिक्षण केन्द्रों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही मान्य किया जावेगा। अन्य प्रदेश अथवा प्रायवेट संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करें।

आयु सीमा :- 01.08.2013 को आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार है।

1. महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) 45 वर्ष

2. महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) 45 वर्ष

(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)

3. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) 45 वर्ष

चयन प्रक्रिया :- उम्मीदवार का चयन प्रशिक्षण सत्र की वर्षवार परिष्ठता एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उत्तीर्ण अंक सूची के आधार पर किया जावेगा तथा तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार उम्मीदवारों का लिखित/व्यवहारिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जावेगा। चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार अध्यक्ष, चयन समिति को होगा।

आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :- 1. उम्मीदवार को नीचे दिये गये आवेदन पत्र प्रारूप में आवश्यक जानकारी एवं वांछित प्रमाण (संलग्न प्रमाण पत्र) पत्रों की छायाप्रति तथा स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित लगाना होगा। 2. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या अपूर्ण आवेदन की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा। 3. उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा को सम्बोधित करते हुये दिनांक 09.09.2013 को सायं 5.30 बजे तक स्वयं या डाक/कोरियर से प्रेषित कर सकते हैं।

4. डाक/कोरियर या अन्य किसी भी कारण से नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। 5. दर्शित रिक्तियों में परिर्वतन हो सकता है। 6. जिस आवेदक की दो या अधिक संतान जिसमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो तो वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। 7. चयनित अभ्यार्थी को शरीरिक योग्यता प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड का प्रस्तुत करना होगा। 8. जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन विज्ञापन दिनांक के पूर्व का होना चाहिए। 9. .प्र. का मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

10. हरदा जिले के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। 11. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र स्थाई अनुविभागीय अधिकारी का होना चाहिये। 12. अनुभव प्रमाण पत्र रोजगार कार्यालय द्वारा दर्शित प्रारूप में ही मान्य किया जावेगा। 13. लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं जाति स्पष्ट अक्षरों में अंकित करना आवश्य है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा